Saturday, April 19, 2025
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मरवाही: सरपंच पर धारा 40 की ,व पूर्व सरपंच योगेंद्र सिंह नहरेल पर वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित, पर आदेश जारी नहीं..

मरवाही: सरपंच पर महीनो से धारा 40 की कार्रवाई प्रस्तावित, पर आदेश जारी नहीं

 

 

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले के ग्राम पंचायत मरवाही की सरपंच पर धारा 40 की कार्रवाई प्रस्तावित होने के बाद भी आदेश जारी न होने का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मरवाही सरपंच व पूर्व सरपंच द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से बिना किसी शासकीय आदेश के 16 मकानों का व्यवसायिक परिसर अवैध रूप से निर्माण करा कर ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव के द्वारा क्रमांक 02 से 14 तक अपने करीबियों को बिना किसी शासकीय रसीद के मकान आवंटित(बिक्री) निजी लाभ प्राप्त किया गया है, जिसकी जानकारी पंचायत के सचिव एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं हैं ,

जिसकी शिकायत करते हुए न्याय की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत कलेक्टर सहित, एसडीएम , तहसीलदार से पंचायत सरपंच , पूर्व सरपंच योगेंद्र सिंह नहरेल द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। 

जिसके बाद न्यायालय तहसीलदार मरवाही में प्रकरण दर्ज करते हुए अवैध निर्माण कार्य कराए जाने संबंधी , दस्तावेज, दुकान आबंटन की कार्यवाही ,संबंधी दस्तावेज( यथा उद्घोषणा नीलामी संबंधी विज्ञापन आदि) किराए या एडवांस प्राप्ति संबंधी दस्तावेज, बिक्री भी अनावेदकगण से प्रस्तुत करने आदेश किया गया था सरपंच द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया , जिससे स्पष्ट हुआ की दुकान निर्माण में पूर्व भूबंटन की कार्यवाही नही की गई है , आबंटन की कार्यवाही पूर्ण नही की गई है ( विधिवत) दुकान निर्माण में शासकीय राशि का उपयोग कर मनमाने रूप से दुकान निर्माण कर , मनचाहे व्यक्तियों को दुकान आबंटित की गई है दुकान आबंटन में प्राप्त राशि का कोई भी ब्यौरा नही रखा गया है ,तहसीलदार द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में निहित प्रावधान के तहत् ग्राम मरवाही प हल्का नं 4 स्थित खसरा क्रमांक 653 , 657 रकबा क्रमांक 0.340 0.486 हे में क्रमश किए गए अवैध दुकान निर्माण अतिक्रमण को हटाने , पंचायत राज अधिनियम के तहत शासकीय राशि का दुरुप्रयोग एवम् दुकान आबंटन में लापरवाही एवम मनमानी किए जाने पर वर्तमान सरपंच श्रीमती प्रियदर्शनी प्रधान (नाहरेल) के विरुद्ध पद से पृथक किए जाने हेतु धारा 40 की कार्यवाही हेतु तथा तात्कालिक सरपंच योगेंद्र सिंह नहरेल के विरुद्ध शासकीय राशि का दुरुप्रयोग , दुकान आवंटन में लापरवाही एवम मनमानी किए जाने पर उक्त राशि की गणना मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जनपद पंचायत मरवाही से कराकर , वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश 23 को पारित किया गया है …

एक महीने बीतने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाईः 

आरोप लगाया गया कि धारा 40 की कार्रवाई प्रस्तावित होने के लगभग एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक सरपंच पर धारा 40 की कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई न होने से सरपंच के हौसले बुलंद हो गए हैं। बताया गया कि पूर्व में ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों में सरपंच द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरपंच के विरुद्ध प्रस्तावित धारा 40 की कार्रवाई तत्काल की जाए। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।